यूसीसी लागू होने के बाद अवैध शादी से हुई संतान को भी प्रापर्टी में मिलेगा हिस्सा

उतराखंड में जल्द समान नागरिक संहिता लागू होने वाला है। इसे लेकर सरकार ने स्तिथि साफ कर दी है। इधर, यूसीसी में शादी को लेकर कई प्रावधान हैं जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। यदि राज्य में यूसीसी लागू हो जाता है तो अवैध शादी से हुए संतान को भी प्रापर्टी में हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा शादी कि प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया है।
इसमें हर धर्म के लोग अपने अनुसार शादी कर सकते हैं। बस कुछ सरकार के बनाए नियमों को भी शामिल करना होगा। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो। इसके अलावा दोनों की पूर्व में कोई शादी न हुई हो। यदि हुई भी हो तो वह जीवित न हो या तलाक हो गया हो। यूसीसी में बकायदा इसका एक फरमा बनाया गया है। जिसमें व्यक्ति को अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी। कानून लागू होने पर शादी के 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
जानिए क्या है विवाह पंजीकरण के नियम
यूसीसी के तहत यह स्थिति स्पष्ट किया गया है कि यदि जिसकी शादी 26 मार्च 2010 से पहले हुई है, उन्हें पंजीकरण नहीं कराना है। इसके बाद विवाह करने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रार को 15 दिन के भीतर इस पर फैसला लेना होगा। यूसीसी को लागू करने के लिए बकायदा अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। 26 जनवरी से यूसीसी लागू हो सकता है। यदि यह कानून लागू हो जाता है तो देश में उत्तराखंड पहला राज्य बन जायेगा जी यूसीसी पहले लागू किया हो
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